Monday 27 June 2016

केजरीवाल सरकार ने कोर्ट से कहा, 'ऑटो, कैब के किरायों पर सख्ती से नियम लागू किए जा रहे हैं'

नयी दिल्ली: आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को भरोसा दिलाया है कि वह टैक्सी एवं ऑटो के किराए के संबंध में अधिसूचना सख्ती से लागू कर रही है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल एवं न्यायमूर्ति ए. के. पाठक की पीठ के समक्ष ऐप आधारित टैक्सी सेवा ‘मैजिक सेवा’ की याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात कही। मैजिक सेवा ने आरोप लगाया है कि प्राधिकारी किराया अधिसूचना लागू नहीं कर रहे हैं।सरकार के बयान के मद्देनजर मैजिक सेवा ने अपनी याचिका
वापस ले ली। याचिका में हाई कोर्ट के एक एकल न्यायाधीश के 18 मई के आदेश को भी चुनौती दी गई थी जिसने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि किरायों का विनियमन प्राधिकारियों को ही करना चाहिए। अदालत ने ऑटोरिक्शा चालकों के एक आवेदन के आधार पर 18 मई को आदेश दिया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उबर एवं ओला जैसे ऐप आधारित कैब समूह सरकारी अधिसूचनाओं में तय किराये से बहुत कम किराया ले रहे हैं।उन्होंने दावा किया था कि एप्प आधारित कैब समूह ‘प्रति किलोग्राम पांच रपए से भी कम किराया वसूल कर रहे हैं जो कि अधिसूचित किराये के आधे से भी कम है।’ यह आवेदन मैजिक सेवा की ओर से पहले दर्ज एक याचिका में दायर किया गया था। मैजिक सेवा की पूर्व की याचिका में आरोप लगाया गया था कि कुछ गैर लाइसेंस प्राप्त टैक्सी समूह प्रति किलोमीटर पांच रुपए तक कम किराया या प्रति किलोमीटर 38 रुपए तक का अधिक किराया वसूल कर किराए पर सरकारी अधिसूचना का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं। ओला और उबर ने मैजिक सेवा की मुख्य याचिका में लगाए गए आरोपों ने इनकार किया है।

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